News :
एम्स भर्ती में मूल अभ्यर्थी के स्थान पर बायोमेट्रिक सत्यापन करवाने आया युवक गिरफ्तार 53 भवन स्वामियों का कटा चालान, 5.30 लाख जुर्माना कैबिनेट मंत्री रेखा ने दुर्गाष्टमी पर की दुर्गा व शिव की आरती, सीएम व जनता का जताया आभार सार्वजनिक स्थान पर हुड़दंग करने वालो को दून पुलिस ने पढ़ाया कानून का पाठ रुद्रनाथ धाम के कपाट बंद, सैकड़ों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में शीतकालीन प्रवास पर निकली उत्सव डोली होटल में खेले जा रहे जुए पर पुलिस ने मारी रेड , 10 जुआरी गिरफ्तार कैबिनेट मंत्री रेखा ने अपने ईष्ट गोल्ज्यू की खाई कसम, बोली 'मैं सच बोल रही हूं' अभिनेता अक्षय कुमार ने सीएम धामी से की शिष्टाचार भेंट उत्तराखंड के विकास में युवाओं और उद्यमियों की अहम भूमिका: सीएम धामी पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ से अंकिता भंडारी केस में सीबीआई ने की 3 से 4 घंटे पूछताछ

उत्तराखंड की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी, 71.33 लाख मतदाता शामिल*

  • Share
उत्तराखंड की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी, 71.33 लाख मतदाता शामिल*

shikhrokiawaaz.com

07/14/2026


देहरादून:उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के प्रथम चरण के पूरा होने के बाद मंगलवार को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम के नेतृत्व में तैयार की गई सूची में प्रदेश के 71,33,785 मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं।
मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि राज्य में 1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर पुनरीक्षण कार्य किया गया। 8 जून से 7 जुलाई तक गणना पत्रों के वितरण और डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा किया गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में मतदान केंद्रों की संख्या 11,733 से बढ़कर 12,543 हो गई है।
उन्होंने बताया कि 14 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक मतदाता फॉर्म-6, 7 और 8 के माध्यम से दावे एवं आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। इनका निस्तारण 14 जुलाई से 11 सितंबर तक किया जाएगा, जबकि 15 सितंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।
ड्राफ्ट सूची में शामिल लगभग 19 लाख मतदाताओं के रिकॉर्ड में विभिन्न प्रकार की विसंगतियां पाई गई हैं। ऐसे मामलों में संबंधित ईआरओ और एईआरओ द्वारा नोटिस जारी किए जाएंगे। सुनवाई के लिए न्याय पंचायत स्तर पर क्लस्टर कैंप लगाए जाएंगे। मैदानी क्षेत्रों में मतदाताओं की सुविधा के लिए तहसील, नगर निगम, नगर पंचायत और वार्ड स्तर पर भी विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे।
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिन नागरिकों का नाम मतदाता सूची में नहीं है, वे फॉर्म-6 भरकर बीएलओ के माध्यम से ऑफलाइन या ECINet ऐप के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं, फॉर्म-7 से नाम हटाने तथा फॉर्म-8 से नाम में संशोधन कराया जा सकता है। वर्तमान में फॉर्म-6 और फॉर्म-8 के साथ घोषणा पत्र (एनेक्सर-4) संलग्न करना अनिवार्य किया गया है।
निर्वाचन आयोग ने आवेदन के लिए जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र सहित अन्य मान्य दस्तावेजों की सूची भी जारी की है।
Comments
comment
date
latest news
डेढ किलो चरस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार

डेढ किलो चरस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार