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सेलाकुई,सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र में धारा 163 बीएनएसएस लागू

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सेलाकुई,सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र में धारा 163 बीएनएसएस लागू

shikhrokiawaaz.com

05/17/2026


देहरादून-:   औद्योगिक क्षेत्र सेलाकुई में कल शनिवार को डिक्सन टेक्नोलॉजी में श्रमिकों द्वारा न्यूनतम वेतन घोषित की अफवाहों के तहत कंपनी परिसर में किये गए धरना प्रदर्शन व उसके उपरन्त श्रमिको की भीड़ में शामिल उपद्रवियों द्वारा कंपनी व मौके पर मौजूद पुलिस बल पर पथराव किये जाने व आज रविवार सुबह भी कुछ अन्य उपद्रवियों द्वारा पुनः सेलाकुई क्षेत्र में श्रमिको को भड़काने व मारपीट करने पर पुलिस बल द्वारा 10 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं श्रमिको के बीच बनी असमंजस व उपद्रवियों द्वारा श्रमिको को लगातार भड़काने के क्रम में पडर्सस्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों मै0 लाइटेनियम टेक्नोलॉजी प्रा0 लि0, मै0 डिक्सन टेक्नोलॉजी सेलाकुई, मै0 ग्लोबल मेडिकोज सेलाकुई आदि में श्रमिकों द्वारा वेतन वृद्धि की मांग करते हुए धरना- प्रदर्शन किया जा रहा है। जिसके तहत ही डिक्सन के साथ ही लाइटेनियम टेक्नोलॉजी प्रा0लि0 में पथराव की घटनाएं भी हुई। 

श्रम कमिश्नर द्वारा दो दिन पूर्व भी प्रदेश सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन 20 हज़ार किये जाने की घोषणा को अफवाह बताते हुए अफवाहों का खंडन किया था, किन्तु उसके उपरान्त भी बाहरी तत्वों द्वारा श्रमिकों को श्रम कानून के प्रावधानों का दुष्प्रचार कर विभिन्न मांगों करने के लिए उकसाया जा रहा है। 

वेतन के संबंध में सोशल मीडिया से लेकर श्रमिको को खुद से भ्रामक सूचनाओं को फैलाने व असंतोष भड़काने का प्रयास किया जाने के दृष्टिगत औद्योगिक क्षेत्रों में लॉ एंड आर्डर भड़काने की आशंका के तहत अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन देहरादून द्वारा जनपद में स्थित औद्योगिक क्षेत्रो सेलाकुई, सिडकुल परिसर में तत्काल प्रभाव से धारा 163 बीएनएसएस लागू कर दिया है। जिला प्रशासन द्वारा उपरोक्त स्थानों में पुलिस बल तैनात कर लॉ एंड आर्डर को किसी भी सूरत में बिगड़ने न देने के आदेश दिए है।

*सेलाकुई,सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र में धारा 163 बीएनएसएस लागू*

*अर्जुन सिंह भण्डारी*

देहरादून-:   औद्योगिक क्षेत्र सेलाकुई में कल शनिवार को डिक्सन टेक्नोलॉजी में श्रमिकों द्वारा न्यूनतम वेतन घोषित की अफवाहों के तहत कंपनी परिसर में किये गए धरना प्रदर्शन व उसके उपरन्त श्रमिको की भीड़ में शामिल उपद्रवियों द्वारा कंपनी व मौके पर मौजूद पुलिस बल पर पथराव किये जाने व आज रविवार सुबह भी कुछ अन्य उपद्रवियों द्वारा पुनः सेलाकुई क्षेत्र में श्रमिको को भड़काने व मारपीट करने पर पुलिस बल द्वारा 10 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं श्रमिको के बीच बनी असमंजस व उपद्रवियों द्वारा श्रमिको को लगातार भड़काने के क्रम में पडर्सस्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों मै0 लाइटेनियम टेक्नोलॉजी प्रा0 लि0, मै0 डिक्सन टेक्नोलॉजी सेलाकुई, मै0 ग्लोबल मेडिकोज सेलाकुई आदि में श्रमिकों द्वारा वेतन वृद्धि की मांग करते हुए धरना- प्रदर्शन किया जा रहा है। जिसके तहत ही डिक्सन के साथ ही लाइटेनियम टेक्नोलॉजी प्रा0लि0 में पथराव की घटनाएं भी हुई। 


श्रम कमिश्नर द्वारा दो दिन पूर्व भी प्रदेश सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन 20 हज़ार किये जाने की घोषणा को अफवाह बताते हुए अफवाहों का खंडन किया था, किन्तु उसके उपरान्त भी बाहरी तत्वों द्वारा श्रमिकों को श्रम कानून के प्रावधानों का दुष्प्रचार कर विभिन्न मांगों करने के लिए उकसाया जा रहा है। 


वेतन के संबंध में सोशल मीडिया से लेकर श्रमिको को खुद से भ्रामक सूचनाओं को फैलाने व असंतोष भड़काने का प्रयास किया जाने के दृष्टिगत औद्योगिक क्षेत्रों में लॉ एंड आर्डर भड़काने की आशंका के तहत अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन देहरादून द्वारा जनपद में स्थित औद्योगिक क्षेत्रो सेलाकुई, सिडकुल परिसर में तत्काल प्रभाव से धारा 163 बीएनएसएस लागू कर दिया है। जिला प्रशासन द्वारा उपरोक्त स्थानों में पुलिस बल तैनात कर लॉ एंड आर्डर को किसी भी सूरत में बिगड़ने न देने के आदेश दिए है।


उक्त स्थानों तथा उसके आस-पास के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा, जूलुस, धरना प्रर्दशन या पांच से अधिक व्यक्तियों के समूह के रूप में एकत्रित होना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा तथा बिना लिखित अनुमति के किसी भी प्रकार के लाउड स्पीकर, डीजे या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबन्धित रहेगा तथा किसी भी तरीके के हथियार, लाठी-डन्डे, औजार या अन्य आपत्तिजनक सामग्री लेकर चलना पूर्णतः वर्जित रहेगा।


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