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धोखाधड़ी के दो मामलो में पौड़ी पुलिस को मिली सफलता

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धोखाधड़ी के दो मामलो में पौड़ी पुलिस को मिली सफलता

shikhrokiawaaz.com

03/28/2025


पौड़ी: पौड़ी पुलिस ने फर्जी इन्वेस्टमेंट ऐप के माध्यम से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के एक और सदस्य को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया व मनी लॉड्रिंग के नाम पर ऑनलाइन धोखाधडी करने वाले फरार वांछित अभियुक्त को पौड़ी पुलिस  ने जालन्धर से धर दबोचा।

जानकारी के अनुसार स्थानीय निवासी श्रीनगर द्वारा कोतवाली श्रीनगर पर एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें उनके द्वारा अंकित किया गया कि मार्च-2024 में ग्रो एप्प पर एक डिमेट एकाउन्ट खोला गया था, जिसमें अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी को फोन कर डीमेट एकाउन्ट से अधिक पैसे कमाने का लालच देकर एकाउन्ट को स्वयं हैण्डिल कर, हैण्लिंग चार्ज के नाम पर वादी के साथ 3,41,000/- रुपये की ऑनलाईन धोखाधडी की गयी। जिसके सम्बन्ध में कोतवाली श्रीनगर पर मु0अ0सं0-78/ 2024, धारा-318 (4) बीएनएस बनाम पंजीकृत किया गया।

वही दूसरे मामले में स्थानीय निवासी श्रीनगर द्वारा कोतवाली श्रीनगर पर एक शिकयती प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें उनके द्वारा अंकित किया गया कि वादी के पुत्र के मोबाइल नम्बर पर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा कॉल करके बताया गया कि उसके आधार कार्ड से हैदराबाद में अकाउट ओपन हुआ है और जिससे मनी लॉड्रिंग हुई है तथा इस सम्बन्ध में अज्ञात व्यक्ति द्वार उन्हें  डरा धमका कर उनसे कुल 1,15,244 /- रू0 की ऑनलाइन धोखाधड़ी की गई है।  इसी सम्बन्ध में कोतवाली श्रीनगर में मु0अ0सं0-83/2024, धारा-318(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया।
उक्त मामलो पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह द्वारा आमजनमानस के साथ हो रही ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटनाओं को गम्भीरता से लेते हुये अभियोगों का सफल निस्तारण करने हेतु पुलिस टीम गठित कर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी करने हेतु निर्देशित किया गया।


इसके अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार चन्द्रमोहन सिंह व क्षेत्राधिकारी श्रीनगर अनुज कुमार के पर्यवेक्षण, प्रभारी निरीक्षक श्रीनगर जयपाल सिंह नेगी के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मु0अ0सं0-78/2024, धारा-318(4), 61(2) बीएनएस में बीती 07 फरवरी को अभियुक्त मेघराज सौड़ निवासी- बिलौआ मध्य प्रदेश को पूर्व में गिरफ्तार किया गया था। तथा उक्त अभियोग में एक अन्य व्यक्ति कृष्णपाल उर्फ आकर्ष निवासी- बेरखेडी मध्य प्रदेश की संलिप्तता पाये जाने पर अभियुक्त कृष्णपाल को धारा 35(3) बीएनएसएस का नोटिस तामिल कराया गया था। अभियुक्त कृष्णपाल उक्त विवेचनात्मक कार्यवाही में ना तो पुलिस का सहयोग कर रहा था बल्कि पुलिस को गुमराह कर लगातार फरार चल रहा था। जिस कारण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 10,000/- रूपये का ईनाम घोषित किया गया तथा तत्काल अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु गठित पुलिस टीम को निर्देश जारी किए गए। गठित पुलिस टीम द्वारा लगातार अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा था पुलिस टीम द्वारा की गयी गहन पतारसी सुरागरसी,कड़ी मसक्कत व इलेक्ट्रोनिक सर्विलांस के मदद से फरार अभियुक्त कृष्णपाल उर्फ आकर्ष को कल बंडा सागर,मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। 

इसी प्रकार दूसरे मामले में श्रीनगर पुलिस टीम द्वारा कोतवाली श्रीनगर में पंजीकृत मु0अ0सं0-83/2024, धारा-318(4) बीएनएस में जिसमें 1.15 लाख रूपये की धोखाधड़ी मनी लॉड्रिंग के नाम पर की गई थी। इससे सम्बन्धित अभियुक्त दीपक निवासी- जांलधर,पंजाब को धारा 35(3) बीएनएसएस का नोटिस तामिल कराया गया था, लेकिन अभियुक्त विवेचना मे सहयोग नहीं कर रहा था तथा पुलिस से बचते हुए लगातार  फरार चल रहा था। पुलिस टीम द्वारा कुशल पतारसी सुरागरसी व सर्विलांस की मदद से उक्त अभियोग में फरार चल रहे अभियुक्त दीपक निवासी- जांलधर, पंजाब को कल जांलधर रेलवे स्टेशन पंजाब से गिरफ्तार किया गया । 

उक्त दोनों गिरफ्तार अभियुक्तों को आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने के पश्चात दोनों अभियुक्तों कृष्णपाल उर्फ आकर्ष पुत्र देवेन्द्र कुमार यादव, निवासी-बेरखेडी बिलवा, थाना-बण्डा, हाल निवासी- बडा चौराहा,बंडा सागर, मध्य प्रदेश, दीपक (उम्र 27 वर्ष) पुत्र दुलारे सिंह, निवासी-मकान न0- 82 अजीत नगर, जांलधर, पंजाब को जेल भेज दिया गया है।
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