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गुंडा अधिनियम का अभियुक्त 6 माह के लिए तड़ीपार

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गुंडा अधिनियम का अभियुक्त 6 माह के लिए तड़ीपार

shikhrokiawaaz.com

08/27/2025


देहरादून-: थाना नेहरुकॉलोनी पुलिस द्वारा आज एक आदतन अपराधी को ढोल नगाड़ों के साथ जनपद की सहारनपुर से लगती अंतिम सीमा अशारोड़ी चौकी क्षेत्र से जनपद की सीमा से अगले 6 माह के लिए तड़ीपार कर दिया गया। अभियुक्त के खिलाफ चोरी व शस्त्र अधिनियम में मुकदमे दर्ज है।


थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त आसिफ(30) पुत्र गुलशेर निवासी शीतला विहार अजबपुर थाना नेहरु कालोनी देहरादून पर चोरी, शस्त्र अधिनियम के कई अभियोग दर्ज है। अभियुक्त के आदतन अपराधी होने के चलते पुलिस द्वारा अभियुक्त को जिला बदर करने हेतु उसके विरुद्ध धारा 3(1) गुण्डा अधिनियम के तहत रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट देहरादून को प्रेषित की गयी थी। जिलाधिकारी द्वारा पुलिस रिपोर्ट पर कार्यवाही करते हुए अभियुक्त आसिफ को धारा 3(1) गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत 06 माह के लिए जिला बदर किये जाने सम्बन्धित आदेश दिए।


जिसके अनुपालन में आज बुधवार को पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त आसिफ को राजधानी की सहारनपुर से लगती अंतिम सीमा आशारोड़ी से बाहर थाना क्षेत्र जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में छोड़ा गया। अभियुक्त को बस में चढ़ाने के दौरान पुलिस ने अभियुक्त को अगले 6 माह तक जनपद की सीमा में प्रवेश न करने की हिदायत दी है व प्रवेश करने पर उसके खिलाफ गुंडा अधिनियम के तहत कार्यवाही की चेतावनी दी।


पुलिस द्वारा अभियुक्त व उसके अपराधों के विषय में सहारनपुर पुलिस को अवगत कराया गया है।




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