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12 सितंबर को देहरादून में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

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12 सितंबर को देहरादून में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

shikhrokiawaaz.com

08/03/2026

देहरादून:उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के दिशा-निर्देशों के तहत आगामी 12 सितंबर (शनिवार) को जनपद देहरादून में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून की सचिव सीमा डुंगराकोटी ने जनपद के सभी नागरिकों एवं वादकारियों से अपील की है कि जिन मामलों का समाधान आपसी सहमति से संभव है, वे राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उनका त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निस्तारण कर इस व्यवस्था का अधिकतम लाभ उठाएं।
राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के समझौता योग्य मामलों का निपटारा किया जाएगा।
इनमें फौजदारी के समझौता योग्य प्रकरण, धारा 138 एनआई एक्ट से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, बैंक ऋण एवं वसूली के विवाद, वैवाहिक मामले, श्रम एवं दीवानी वाद, विद्युत एवं जल संबंधी प्रकरण सहित अन्य ऐसे विवाद शामिल हैं, जिनका समाधान आपसी सहमति के आधार पर किया जा सकता है। इच्छुक पक्षकार 11 सितंबर 2026 तक संबंधित न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुसार राष्ट्रीय लोक अदालत विवादों के त्वरित, सरल और कम खर्चीले समाधान का प्रभावी माध्यम है। इससे पक्षकारों का समय और धन दोनों बचते हैं तथा नियमानुसार न्यायालय शुल्क की वापसी का लाभ भी मिल सकता है। लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय दोनों पक्षों के लिए अंतिम एवं बाध्यकारी होता है, जिससे लंबे समय तक चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया से भी राहत मिलती है।
सचिव सीमा डुंगराकोटी ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत केवल लंबित मामलों के निस्तारण का मंच नहीं है, बल्कि यह आपसी संवाद, समझौते और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने का भी प्रभावी माध्यम है। उन्होंने सभी वादकारियों से अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर अपने मामलों का शांतिपूर्ण समाधान कराने और शीघ्र न्याय प्राप्त करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता जनसहभागिता पर निर्भर करती है, इसलिए अधिक से अधिक लोग इस अवसर का लाभ उठाएं।
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