सेलाकुई-: श्रमिको के लिए न्यूनतम वेतन घोषित हो जाने की अफवाह के बाद सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों द्वारा धरना प्रदर्शन व उसके चलते हुई तोड़फोड़ व पुलिस पर भी पथराव के फलवरूप क्षेत्र में शांति व लॉ एंड आर्डर बनाये रखने को जिला प्रशासन द्वारा सेलाकुई औद्योगिक व सिडकुल क्षेत्र में धारा 163 बीएनएसएस लागू कर दिया है।
धारा 163 बीएनएसएस लागू होने के साथ ही सम्पूर्ण क्षेत्र में सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से अर्द्ध सैनिक बलों के साथ सेलाकुई पुलिस द्वारा सेलाकुई क्षेत्र में फ़्लैग मार्च किया गया।
फ़्लैग मार्च के दौरान पुलिस द्वारा लाउड हेलेर के माध्यम से आम जन को क्षेत्र में लागू की गई धारा 163 बीएनएसएस के संबंध में जानकारी दी गयी शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। साथ ही शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास करने वालों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई।